हरियाणा के सरकारी कॉलेजों के लिए चयनित एक हजार से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इन प्रोफसरों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। आज पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट में हुई सुनवाई में विभिन्न विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति पर लगा स्टा हटा दिया गया।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए इस भर्ती को चुनौती देने वाला केस भी अदालत ने डिसमिस कर दिया है।
बता दें कि कॉलेज कैडर के लिए चयनित लगभग 1600 असिस्टेंट प्रोफेसर्स में से करीब 600 पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। जबकि एक हजार से ज्यादा की नियुक्ति पर रोक लग गई थी।
इसमें UGC की शर्तों की पालना न किए जाने की याचिका के बाद नियुक्ति पर स्टे लगा दिया गया था अब कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार आज अदालत में भर्ती को पूरी तरह सही पाया है और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति जारी रखने के आदेश दिए हैं।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए इस भर्ती को चुनौती देने वाला केस भी अदालत ने डिसमिस कर दिया है।
बता दें कि कॉलेज कैडर के लिए चयनित लगभग 1600 असिस्टेंट प्रोफेसर्स में से करीब 600 पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। जबकि एक हजार से ज्यादा की नियुक्ति पर रोक लग गई थी।
इसमें UGC की शर्तों की पालना न किए जाने की याचिका के बाद नियुक्ति पर स्टे लगा दिया गया था अब कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार आज अदालत में भर्ती को पूरी तरह सही पाया है और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति जारी रखने के आदेश दिए हैं।
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